Amravati Chemist Murder: अमरावती (Amravati) की कोतवाली शहर की पुलिस ने सोमवार को 54 वर्षीय उमेश कोल्हे की हत्या के सभी आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं जोड़ीं. दरअसल कोल्हे की कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों का समर्थन करने के लिए हत्या कर दी गई थी. मामले को आधिकारिक तौर पर सोमवार दोपहर तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया जाएगा.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य के लिए सजा), 18 (साजिश के लिए सजा) और 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने की सजा) लागू की है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "यूएपीए लागू किया गया, क्योंकि हत्या लोगों को आतंकित करने के इरादे से की गई थी." सात आरोपियों में से एक आतिब राशिद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. चार आरोपियों की पुलिस हिरासत सोमवार को समाप्त हो गई और एनआईए उनकी और हिरासत की मांग करेगी. छठा आरोपी 44 वर्षीय डॉक्टर युसूफ खान पुलिस हिरासत में है.
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हत्या का मास्टरमाइंड भी पुलिस हिरासत में
कोल्हे की निर्मम हत्या के कथित मास्टरमाइंड 35 वर्षीय सातवें आरोपी इरफान खान को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया और रविवार दोपहर को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. कोतवाली शहर पुलिस की वरिष्ठ निरीक्षक नीलिमा अराज ने मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि खान मामले में मुख्य भड़काने वाला है और उन्हें उसका मोबाइल फोन, एक दोपहिया, एक चार पहिया वाहन बरामद करने और उसके बैंक खाते का विवरण प्राप्त करने के लिए उसकी हिरासत की आवश्यकता है. जिसका इस्तेमाल उनके एनजीओ 'रहेबर' की हेल्पलाइन चलाने के लिए किया जाता था. पुलिस ने कहा कि मामले में और लिंक, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए उसका मोबाइल फोन आवश्यक है.
इरफान खान की ओर से अधिवक्ता मुर्तुजा आजाद और वसीम शेख ने दलील दी. उनके वकील आजाद ने कहा कि मेरा मुवक्किल एक सामाजिक कार्यकर्ता है और उसने महामारी के दौरान कई लोगों की मदद की. वह मौके पर नहीं था और उसका अपराध से कोई लेना-देना नहीं है. उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है.