Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से जवाब मांगा कि क्या बिना लाइसेंस के भोजनालयों और खाद्य दुकानों पर कोई नीति है? जो खाद्य वितरण कंपनियों के माध्यम से संचालित होती हैं. यह याचिकाकर्ता, इंडियन होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन (आमतौर पर AHAR के रूप में जाना जाता है) द्वारा अदालत को बताया गया था कि स्विगी, ज़ोमैटो और डंज़ो जैसे ऐप सहित अन्य खाद्य वितरण कंपनियां कथित रूप से ग्राहकों को अवैध खाने के आउटलेट से भोजन पहुंचा रही हैं.
याचिका में दावा किया गया था कि खाद्य वितरण ऐप घरों से काम करने वाले आउटलेट से भोजन उठा रहे थे, जो मुंबई नगर निगम (एमएमसी) अधिनियम के अन्य उल्लंघनों के बीच अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. न्यायमूर्ति ए ए सैयद और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने खाद्य वितरण सेवा प्रदाताओं के खिलाफ कोई भी व्यापक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से बिना लाइसेंस वाले कुछ भोजनालयों को मामले में पक्ष बनाने के लिए कहा.
याचिकाकर्ता संघ ने दावा किया कि उसके सदस्यों ने अपने रेस्तरां व्यवसाय चलाने के लिए लाखों रुपये का निवेश किया था और समय-समय पर वैधानिक नियमों का पालन करने वाले सभी अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त किए थे. हालांकि, याचिका में दावा किया गया कि कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान, कुछ अनधिकृत और अवैध खाने वाले घरों ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि की और पूरे मुंबई में नए अवैध खाने के स्थान बनाए गए, .
एसोसिएशन ने दावा किया कि संबंधित अधिकारियों को लिखे जाने के बावजूद ऐसे आउटलेट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसलिए उसने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है. राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील पूर्णिमा एच कंथारिया ने याचिका का विरोध किया. अदालत द्वारा यह पूछे जाने पर कि याचिकाकर्ता संघ ने रिट याचिका दायर करने के बजाय जनहित याचिका क्यों नहीं दायर की, एसोसिएशन के लिए अधिवक्ता वीना थडानी ने कहा कि याचिका केवल लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां के निजी हित में थी और किसी और का संबंध नहीं है और इसलिए एक रिट याचिका है.
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