(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Supreme Court Verdict: 'चुनाव के पहले अगर PoK भी...', आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले उद्धव ठाकरे
Supreme Court on Article 370: शिवसेना (UBT) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है. जानिए उन्होंने क्या कहा?
Uddhav Thackeray on Article 370 Verdict: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर शिवसेना (UBT) नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, "हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. धारा 370 खत्म करने के समय हमने इसका समर्थन किया था. उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा आदेश है कि अगले सितंबर तक वहां चुनाव होने चाहिए, वह जल्द से जल्द हो जाएगा. वहां की जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा. चुनाव के पहले अगर PoK भी आ जाता है तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और देश का एक हिस्सा बरकरार रहेगा."
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर ने भारत संघ में शामिल होने पर आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा, इसलिए अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला संवैधानिक रूप से वैध है. सोंमवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमने माना है कि जम्मू और कश्मीर ने भारत संघ में शामिल होने पर संप्रभुता या आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा." उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 1 और 370 से संकेत मिलता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने अपनी संप्रभुता पूरी तरह से भारत संघ को सौंप दी है और जम्मू-कश्मीर का संविधान भारत संघ और जम्मू-कश्मीर के बीच संबंधों को आगे परिभाषित करने के लिए है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के संविधान में 'संप्रभुता' के संदर्भ का स्पष्ट अभाव है और इसके विपरीत, भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना में जोर देता है कि भारत के लोग खुद को 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य' बनाने का संकल्प लेते हैं." उन्होंने कहा, "जम्मू और कश्मीर राज्य के पास आंतरिक संप्रभुता नहीं है जो देश के अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त शक्तियों और विशेषाधिकारों से अलग हो."