Sharad Pawar on Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. इसपर अब शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. शरद पवार ने कहा, "मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम जमानत आदेश का स्वागत करता हूं. भारत लोकतंत्र की खोज में दृढ़ है."
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) नेता संजय निरुपम और उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे का भी बड़ा बयान सामने आया है. जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है तो दूसरी तरफ संजय निरुपम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोला है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने को कहा गया है.
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, "केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. 21 दिन इधर-उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. हम एक अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं, जिसमें उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है. वे 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे." इस बीच कोर्ट ने ये भी बताया कि जमानत की शर्तें आप नेता संजय सिंह पर लगाई गई शर्तों के जैसी ही होंगी. संजय सिंह को भी पिछले महीने ही जमानत दी गई है
ईडी ने जमानत के खिलाफ दिया ये तर्क
ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि यह मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है. ईडी ने यह भी कहा कि जमानत दिए जाने से गलत मिसाल कायम होगी.
केजरीवाल 21 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं. ईडी ने कल एक नया हलफनामा दाखिल किया, जिसमें केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया गया.