Nitesh Rane: बीजेपी विधायक नितेश राण ने कथित हत्या के प्रयास मामले में बुधवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. जिसके बाद अदालत ने उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. नितेश राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मंगलवार को जिला अदालत में जमानत की याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था.
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किया जाना आवश्यक है. नितेश राणे के वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत में कहा कि वह आत्मसर्मपण करना चाहते हैं जिसके बाद नितेश राणे ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया.
हाई कोर्ट से वापस ली जमानत याचिका
नितेश राणे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका बुधवार को वापस ले ली, क्योंकि वह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और हत्या की कोशिश के मामले की जांच में सहयोग करना चाहते हैं. मानेशिंदे ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और जांच में शामिल होना चाहते हैं. वह ऐसा इस तथ्य के बावजूद करना चाहते हैं कि याचिकाकर्ता के पास 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई गिरफ्तारी से सुरक्षा के पांच और दिन शेष हैं.’’
यह मामला दिसंबर 2021 में हुए सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना के स्थानीय कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए कथित हमले से संबंधित है. हाई कोर्ट ने पिछले 27 जनवरी को महाराष्ट्र पुलिस को राणे को सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में 10 दिन गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए थे.
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