Aurangabad and Chhatrapati Sambhaji Nagar: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर (chhatrapati sambhaji nagar) कर दिया है. हालांकि अभी नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है और अभी तक नाम नहीं बदला गया है. महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया है कि वह अधिकारियों को निर्देश देगी कि नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी होने तक औरंगाबाद के नए नाम का उपयोग न करें. बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाम बदलने के मुद्दे पर अंतिम फैसला आने तक सरकारी दस्तावेजों पर औरंगाबाद का नाम नहीं बदलने का निर्देश दिया है.


अधिकारियों को निर्देश देगी सरकार
लाइव लॉ में छपी एक खबर के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि वह संबंधित अधिकारियों को निर्देश देगी कि जब तक उनके नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे औरंगाबाद जिले और राजस्व अधिकारियों का आधिकारिक संचार में नाम नहीं बदलेंगे.


क्या बोले मुख्य न्यायाधीश
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने कहा, "हम रिकॉर्ड करेंगे कि आप निर्देश जारी करेंगे कि संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित राजस्व और जिला अधिकारियों के नाम नहीं बदले जाएंगे."


कोर्ट याचिका पर कर रही सुनवाई
कोर्ट औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ मुच्छला ने नाम बदलने के मामले में कई आरोप भी लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इतिहास को संशोधित करने के लिए महाराष्ट्र में मुस्लिम नाम वाले सभी शहरों के नाम बदलने का अभियान चल रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान पीढ़ी को अपमानित करने के लिए इतिहास को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए.


ये भी पढ़ें: Maharashtra: किसानों को जून से मिलेगी बड़ी राहत, फसलों के नुकसान का इस तरह होगा सर्वे, सीएम शिंदे का एलान