Maharashtra News: एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी (Baba Siddique) हत्या मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका (MCOCA) की गंभीर धाराएं भी एफआईआर में जोड़ दी हैं. अब तक इस मामले में 26 लोगों को देश के अलग-अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है. इनमें से ज्यादातर गिरफ्तारियां महाराष्ट्र से ही हुई हैं. कुछ को यूपी और पंजाब से पकड़ा गया है. 


मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस हत्या के मामले में तीन लोगों को फरार आरोपी बताया है जिनका नाम शुभम लोनकर, निशान अख्तर और अनमोल बिश्नोई है. आपको बता दें कि इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मकोका तब लगाया जब पुलिस को इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की भूमिका का पता चला और उससे जुड़े सबूत मिले.


अनमोल के खिलाफ सबूत मिलने के बाद उसे क्राइम ब्रांच ने फरार घोषित कर दिया और फिर इस मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल आफ ऑर्गेनाइज्ड क्राईम एक्ट यानी कि मकोका के संबंधित धाराएं भी जोड़ दीं.


क्या है मकोका ?


महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ट क्राइम एक्ट यानी कि मकोका जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में बनाया था. इसका उद्देश्य राज्य से संगठित अपराध को रोकना और साथ अपराध से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करना है. एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ भी मकोका लगाया गया है. यह कानून  दिल्ली में भी लागू  है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2002 में इसे राष्ट्रीय राजधानी में लागू कर दिया था.


बाबा सिद्दीकी की हत्या


बाबा सिद्दीकी की पिछले महीने 12 अक्टूबर की रात को उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वह अपने बेटे और पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास खड़े थे. उन्हें गोली मारी गई थी. बाबा सिद्दीकी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई थी.


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