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Maharashtra: मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, 18 पूर्व पार्षदों के खिलाफ लिया ये एक्शन
Maharashtra Politics News: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने कांग्रेस के 18 पूर्व पार्षदों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है जिन्होंने 2019 में मेयर चुनाव में पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट डाला था.
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Maharashtra News: महाराष्ट्र के भिवंडी (Bhiwandi) निज़ामपुर सिटी नगर निगम (बीएनसीएमसी) के 18 पूर्व कांग्रेस पार्षदों ने 2019 में अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया था. अब इन सभी कोअगले छह साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. अयोग्य घोषित कांग्रेस नेताओं ने महापौर चुनाव (Mayor Election) में अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया था.
सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की अध्यक्षता वाले शहरी विकास विभाग ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन किया था. उल्लेखनीय है कि 90 सदस्यीय बीएनसीएमसी में कांग्रेस के 47 सदस्य होने के बावजूद, महापौर पद के लिए उसकी उम्मीदवार ऋषिका राका दिसंबर 2019 में चुनाव हार गई थीं. उस चुनाव में कांग्रेस के 18 पार्षदों ने ही क्रॉस-वोटिंग कर दी थी. कोंकण विकास आघाडी की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल को 49 मत मिले थे और वह विजयी हुईं. प्रतिभा पाटिल को अपनी पार्टी के चार सदस्यों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के 20 और कांग्रेस के 18 पार्षदों के साथ ही छोटे दलों के सात सदस्यों का समर्थन मिल गया था.
कांग्रेस ने क्रॉस-वोटिंग करने वालों के खिलाफ दायर की थी याचिका
चुनाव में ऋषिका राका की हार के बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने कोंकण संभागीय आयुक्त के पास एक याचिका दायर की थी. उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. हालांकि, उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने फैसले को शहरी विकास विभाग में चुनौती दी थी. अब उनकी याचिका के आधार पर सोमवार को आदेश जारी किया गया है जिसमें पूर्व पार्षदों पर अगले छह साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, वे इस अवधि में कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
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