Maharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख और नवाब मलिक को झटका, MLC चुनाव को लेकर दिया यह आदेश
Maharashtra MLC Elections: कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 (5) का हवाला देते हुए कहा कि जेल में बंद व्यक्ति को वोट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
Nawab Malik, Anil Deshmukh will not be able to vote in MLC elections: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेल में बंद महाविकास अघाड़ी नेता नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने 20 जून को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वोट डालने की अनुमति की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया. यानी अब दोनों एमएलसी चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे. दोनों ने पुलिस सुरक्षा में वोट डालने की अनुमति मांगी थी. जस्टिस एमजे जमादार ने याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को कहा कि जेल में बंद लोगों के मतदान पर कानून के तहत पाबंदी है. इसलिए वे उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं दे सकते.
ईडी ने किया याचिका का विरोध
वहीं कोर्ट के फैसले के बाद वकील इंद्रपाल ने कहा कि अदालत का फैसला हाथ में आने के बाद वे इस पर प्रतिक्रिया देंगे. इससे पहले दोनों ने राज्ससभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था. गौरतलब है कि एनसीपी के दोनों नेता इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और दोनों पर अलग-अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है. मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट के पास उन्हें (मलिक को) बाहर जाने और मतदान करने का अधिकार है क्योंकि यह मामला लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाये रखने का है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 (5) के तहत पाबंदी का हवाला देते हुये अनिल देशमुख और नवाब मलिक की याचिका का विरोध किया. यह धारा जेल में बंद व्यक्ति को मतदान करने से रोकता है. बता दें कि अनिल देशमुख पिछले साल नवंबर से और मलिक इस साल मार्च से जेल में बंद हैं.
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