Maharashtra News: BJP नेता अनिल बोंडे ने मारा था सरकारी अधिकारी को थप्पड़, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
अमरावती सत्र अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे को 2016 में एक राजस्व अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें तीन महीने की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
Maharashtra News: अमरावती सत्र अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे को 2016 में एक राजस्व अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें तीन महीने की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. उन्हें एक महीने और जेल में बिताने होंगे.
बोंडे ने 30 सितंबर, 2016 को वरुद नायब तहसीलदार, नंदकिशोर काले को थप्पड़ मारा था, जब अधिकारी ने बुजुर्गों के लिए एक सरकारी योजना के तहत लाभ के लिए प्राप्त 400 में से 230 आवेदनों को खारिज कर दिया था, क्योंकि लाभार्थियों ने ₹ 5 की अदालत शुल्क टिकट संलग्न नहीं की थी.
क्या था मामला
महाराष्ट्र सरकार की श्रवण बाल योजना के तहत, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग राज्य से हर महीने ₹ 600 प्राप्त करने के हकदार थे, अगर उनके पास खुद का समर्थन करने के लिए कोई अन्य साधन नहीं था. जब बड़ी संख्या में उनके घटक अनिल बोंडे के पास पहुंचे, जो उस समय क्षेत्र के विधायक थे, तो बोंडे उनमें से कुछ के साथ राजस्व कार्यालय गए और नायब तहसीलदार से भिड़ गए.
बाद में उन्होंने काले की पिटाई कर दी. पूर्व सेना के व्यक्ति काले ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि तत्कालीन स्थानीय विधायक रहे भाजपा नेता ने भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. सरकारी अधिकारियों ने शिकायत में कहा कि भाजपा नेता ने न केवल उन्हें थप्पड़ मारा, बल्कि पेपरवेट और पेन भी फेंके.
अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर भरोसा करते हुए न्यायाधीश एसएस अदकर ने बोंडे को भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 504 के तहत दोषी पाया. उन्हें तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई और ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया. अदालत ने बोंडे को जमानत भी दे दी जब उनके वकील ने आवेदन दिया. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रमुख बोंडे ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे.