Nitesh Rane : बीजेपी विधायक और केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है. लगातार अपनी गिरफ्तारी को टालने की कोशिश में लगे बीजेपी विधायक नितेश राणे की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. नितेश राणे पर हत्या के प्रायस का मामला दर्ज है जिसे लेकर उन्होंने सिंधुदुर्ग जिले की एक अदालत में जमानत याचिका लगाई थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. इससे नितेश राणे ने बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था,लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को नितेश राणे को आंशिक राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 दिन तक के लिए रोक लगा दी थी.


सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें निचली अदालत में समर्पण करने का व नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था.  इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 17 जनवरी को मामले में नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की उचित जांच के बीच संतुलन की जरूरत है.


क्या है पूरा मामला


नितेश राणे के खिलाफ मामला शिकायतकर्ता संतोष परब (44) से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया है कि पिछले साल 18 दिसंबर को जब वे कंकावली के नरवदे नाका से बाइक पर जा रहे थे, तो बिना नंबर प्लेट वाली इनोवा कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. संतोष परब ने दावा किया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसने सुना कि हमलावर कार में सवार किसी अन्य व्यक्ति से कहता है कि उन्हें भागने से पहले "गोत्या सावंत और नितेश राणे को बताना चाहिए". 


यह भी पढ़ें


Union Budget 2022: शिवसेना ने बजट को बताया 'निराशाजनक', कहा- आम आदमी को नहीं मिली कोई राहत


Maharashtra: नदी पार कर जंगल से होकर स्कूल जाती थी छात्राएं, बॉम्बे HC ने लिया स्वत: संज्ञान


Mumbai: मुंबई एयरपोर्ट की रौनक लौटी, कोरोना काल के बाद 9 महीने में दर्ज की 146 प्रतिशत की ग्रोथ