Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित बीजेपी विधायकों ने सोमवार को कहा कि उन्हें विधानसभआ में जाने दिया जाना चाहिए. बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने विधान सभा के सचिव को पत्र लिख कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके निलंबन को असंवैधानिक बताया है और निलंबन को रद्द भी कर दिया है. ऐसे में अब उन्हें व उनके साथी विधायकों को विधानसभा में एंट्री दी जानी चाहिए.


साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार अब उन्हें विधानसभा में जाने कि इजाजत दी जानी चाहिए. यहां बता दें कि महा विकास अघाड़ी सरकार ने कोर्ट का फैसला आने के बाद अभी तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं कर पाई है. निलंबित किए गए 12 विधायकों में संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल हैं.


बीजेपी करवाएगी मामला दर्ज 


बीजेपी जल्द ही शिवसेना के नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने को लेकर मामला दर्ज करवाने वाले हैं. इसे लेकर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोलने के लिए शिवसेना के संजय राउत और परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करेंगे.' पाटिल ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले पर सवाल उठाकर और उस पर आरोप लगाकर शिवसेना के कुछ नेता न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं.


सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला


सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों के निष्कासन के फैसले पर रोक लगा दी. माननीय कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक व मनमाना करार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा, ''महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को जुलाई 2021 में हुए सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव असंवैधानिक''. 


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