BMC order regarding Marathi name plate: बीएमसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुकानों के लिए एक फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 31 मई 2022 तक सभी दुकानदार अपनी दुकानों के आगे मराठी में नेम प्लेट लगाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
क्या है बीएमसी का आदेश
आदेश के अनुसार नेम प्लेट मराठी लिपि से शुरू होनी चाहिए और उसका अक्षर डिस्प्ले बोर्ड पर किसी अन्य भाषा की तुलना में छोटे फॉन्ट में नहीं होना चाहिए. नोटिस में कहा गया है, 'महाराष्ट्र की दुकान और प्रतिष्ठान के नए नियम 2022 के अनुसार सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों की नेम प्लेट मराठी में लिखी जानी चहिए. साथ ही नेम प्लेट पर मराठी अक्षर किसी अन्य भाषा के अक्षरों से छोटे नहीं होने चाहिए.'
शराब बेचने वाली दुकानों को करने होंगे ये बदलाव
ऐसा करने के लिए सभी दुकानों को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है. नोटिस के अनुसार शराब बेचने वाली दुकानों का नाम किसी ऐतिहासिक शख्सियत या किलों के नाम पर नहीं होना चाहिए. पहले से ऐतिहासिक शख्सियतों और किलों के नाम पर दुकानों के नामों को भी बदलना होगा.
दुकान मालिकों के साथ बैठक करेगी बीएमसी
बीएमसी ने अपने अधिकारियों को नेम प्लेट से संबंधित नए नियमों से लोगों को अवगत कराने के लिए भी कहा है. नए नियमों को कैसे लागू किया जाए, इस पर मार्गदर्शन करने के लिए बीएमसी व्यापारी संगठन के सदस्यों, दुकान मालिकों के साथ एक बैठक भी करेगी. नए नियम लागू किए गए या नहीं इसको लेकर बीएमसी के अधिकारी जून से सभी दुकानों का निरीक्षण करेंगे. नोटिस के अनुसार बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में लगभग 5 लाख दुकान व प्रतिष्ठान हैं.
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