Narayan Rane: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले को नया नोटिस जारी कर जुहू स्थित उनके बंगले में अनधिकृत कार्यों को हटाने के लिए 15 दिन और दिए हैं. नोटिस में उल्लेख किया गया है कि मालिक एक बैठक में उपस्थित रहने में विफल रहा और उसके प्रतिनिधि के पास पर्याप्त दस्तावेजी सबूत नहीं थे. 4 मार्च के पहले नोटिस में, बीएमसी ने उल्लेख किया था कि 8 मंजिला अधिश बंगले की 7 वीं मंजिल को छोड़कर सभी मंजिलों पर अनधिकृत परिवर्तन थे.
अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस 11 मार्च को के वेस्ट वार्ड के नामित अधिकारी द्वारा मालिक के साथ-साथ मैसर्स आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को भेजा गया था. बता दें कि नारायण राणे और नीलेश नारायण राणे मेसर्स आर्टलाइन संपत्तियों के निदेशक हैं. नोटिस में उल्लेख किया गया है कि बीएमसी को 3 मार्च को अधिश बंगले के मालिक/कब्जे वाले से छह पन्नों का जवाब मिला, लेकिन उसके साथ कोई अन्य दस्तावेज नहीं था.
नोटिस में कहा गया है, 'यह देखा जा सकता है कि नोटिस में उल्लिखित अवैधताओं के लिए आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है और आप उक्त अवैधताओं के समर्थन में कोई प्राधिकरण/अनुमति/स्वीकृत योजना दिखाने में विफल रहे हैं. उपरोक्त के मद्देनजर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जैसा कि नोटिस में उल्लेख किया गया है कि आपके द्वारा किया गया निर्माण पूरी तरह से अवैध, अनधिकृत और विध्वंस के लिए उत्तरदायी है. आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त नोटिस में उल्लिखित अनधिकृत कार्यों को 15 दिनों के भीतर हटा दें, ऐसा नहीं करने पर नोटिस में उल्लिखित अनधिकृत कार्यों को आपके जोखिम और लागत पर विभागीय रूप से ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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