Mumbai Air Pollution: मुंबई में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने गाइडलाइन जारी की है. बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए नहीं तो कार्रवाई की जाएगी. बीएमसी ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट, मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट और वाहनों को लेकर खास गाइडलाइन जारी की है जिनसे प्रदूषण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है.


आइए 10 पाइंट्स में जानते हैं बीएमसी के गाइडलाइंंस



  • बीएमसी ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि सभी निर्माणाधीन बिल्डिंग्स को चारों तरफ हरे कपड़े या जूट शीट या फिर तिरपाल से कवर करना जरूरी होगा.

  • जिन बिल्डिंग्स या अन्य निर्माण परियोजना की ऊंचाई 70 मीटर से अधिक होगी उसके आसपास कम से कम 35 फीट ऊंची टिन या धातु की चादरें खड़ी करनी होगी.

  • इमारत या किसी अन्य निर्माण को तोड़ना या ध्वस्त करने की स्थिति में उसे ऊपर से नीचे तक तिरपाल या हरे कपड़े या जूट की चादर से ढंकना अनिवार्य होगा ताकि धूल न उड़े. इस दौरान पानी का लगातार छिड़काव करना होगा.

  • निर्माण सामग्री ले जाने वाले सभी वाहनों को पूरी तरह से ढंका जाना होगा ताकि निर्माण सामग्री या मलबा हवा में न उड़े .

  • वाहन पर ओवर लोड न किया जाए ताकि किसी तरह के रिसाव से बचा जा सके. सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी होंगे ताकि यह पता चल सके कि वाहन के टायर  साफ हैं और उनपर ओवर लोड नहीं किया गया है.

  • जमीन के ऊपर बन रही मेट्रो परियोजना को 25 फीट ऊंचाई की बैरिकेडिंग से कवर करना होगा. 

  • बीएमसी की साइट जैसे पुल और फ्लाईओवर पर 25 फीट की बैरिकेडिंग करनी होगी.

  • सभी निर्माण कर्मियों को सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, चश्मा और हेलमेट पहनकर रहना होगा.

  • सामान ढोने वाले वाहनों के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा. 

  • बीएमसी ने जिन नियमों की घोषणा की है उसका एसआरए, म्हाडा, एमआईडीसी, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, बीपीटी, एएआई और रेलवे को पालन करना होगा.


ये भी पढ़ें- Maharashtra: नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने राजनीति छोड़ने का फैसला बदला, डिप्टी सीएम फडणवीस से मिले