Maharashtra Lumpy Virus: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पशुओं में लंपी वायरस व्यापक रूप से फैला हुआ है. इस बीमारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नीति और तैयारी के बारे में जानने के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार जवाब मांगा है. जस्टिस एस वी गंगापुरवाला और आर एन लड्डा की बेंच ने सरकार से अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. लंपी वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोर्ट ने सरकार को एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इसमें वक्त लग सकता है, इसलिए मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.


एस वी गंगापुरवाला और आर एन लड्डा की पीठ स्वाभिमान शेतकारी संघठन के संस्थापक राजू शेट्टी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में कहा गया था कि लंपी वायरस की बीमारी बढ़ रही है, लेकिन राज्य सरकार इस मुद्दे पर सर्कुलर जारी करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है. याचिका में कहा गया कि पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत सरकार को कदम उठाने चाहिए. याचिका में इस बात का जिक्र किया गया कि भारी बारिश के चलते किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं. बढ़ते लंपी वायरस के चलते उनके पशुओं पर भी खतरा मंडरा रहा है. इसलिए सराकार को उन्हें आर्थिक मदद देनी चाहिए.


बड़े पैमाने पर चल रहा था टीकाकरण
याचिका में कहा गया लंपी वायरस को कंट्रोल करने के लिए सरकार को पशुओं का सामूहिक टीकाकरण को पूरा करना होगा. इतना ही नहीं याचिका में लंपी वायरस से मरने वाली गाय और भैंस के लिए 1.5 लाख के मुआवजे की भी मांग की गई है. इससे पहले इस महीनें की शुरूआत में महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री राधाकृष्ण विच्छ पाटिल ने कहा था कि सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई और तेजी से टीकाकरण किया गया. जिसके चलते  लंपी वायरस  से मरने वाले  पशुओं की संख्या बस 2,100  थी. वहीं अधिकारियों ने कहा कि संक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चल रहा है.


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