बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी चुनावों में कुल सीटों को 236 से घटाकर 227 करने को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया. एकनाथ शिंदे सरकार के अध्यादेश में सीटों की संख्या को घटाकर 227 कर दिया गया था. इसे शिवसेना (ठाकरे ) गुट के चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीएमसी पार्षद राजू पेडनेकर को पार्षदों की संख्या में कमी के मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था.
जानकारी के मुताबिक 2021 में एक संशोधन अध्यादेश द्वारा सीटों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 कर दी गई थी. इसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी. उच्च न्यायालय ने अध्यादेश की वैधता को बरकरार रखा था. बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि की है.
इसके बाद, महाराष्ट्र में सरकार बदल गई और पार्षदों की संख्या 236 से घटाकर 227 कर दी गई. वार्डों के सीमांकन में वृद्धि को रद्द करने का कारण यह बताया गया कि 2021 की जनगणना नहीं की गई थी और इसलिए यह वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी. इस फैसले को एक बार फिर बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिस पर बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है.
इसे भी पढ़ें:
Maharashtra Politics: वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बवाल, उद्धव ठाकरे ने किया किनारा