Bombay HC On Shiv Sena Tussle Pandal: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने शुक्रवार को एक विशेष सुनवाई में कल्याण में एक गणेश मंडल द्वारा पुलिस द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ दायर एक याचिका का निपटारा किया, जिसमें हाल ही की थीम पर आधारित पंडाल में चलाए गए कुछ ऑडियो-विजुअल क्लिप को हटाने का निर्देश दिया गया था. शिवसेना में विभाजन और कथित तौर पर सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ विजय तरुण मंडल ट्रस्ट द्वारा संचालित मंडल द्वारा की गई सजावट में विषय को बताने वाले ऑडियो और वीडियो क्लिप शामिल थे. कल्याण से शिवसेना नेता विजय साल्वी ट्रस्ट के सदस्य हैं.


कोर्ट ने अधिकारियों को दिया ये निर्देश


अदालत ने कहा कि क्लिप के आपत्तिजनक हिस्सों को मंडल द्वारा संशोधित किया गया है और सभी के लिए स्वीकार्य हैं. अदालत ने पंडाल में प्रस्तुत संशोधित ऑडियो प्रतिलेख और दृश्य क्लिप को चलाने की अनुमति दी. अदालत ने आगे अधिकारियों को मंडल द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने के लिए कहा, जिसमें अग्नि सुरक्षा और यातायात पुलिस की अनुमति के साथ-साथ लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति मांगी गई थी. सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने 31 अगस्त को पंडाल में लगे सजावटी सेट को कथित रूप से हटा दिया था और साल्वी और अन्य के खिलाफ धारा 153 (दंगा भड़काने के लिए उकसाना) और धारा 505 (2) (शत्रुता को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था.


Maharashtra Politics: बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने दी प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा


पुलिस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट गया था मंडल


यह निर्णय लेते हुए कि वह इस बार मूर्ति स्थापित नहीं करेगा, कल्याण के रामबाग में मंडल ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. कल्याण शिंदे के गढ़ों में से एक है और उनके बेटे श्रीकांत कल्याण से सांसद हैं. बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. वहीं जगह-जगह, अलग-अलग थीम पर पंडालों की सजावट देखने को मिल रही है.


Maharashtra: बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने का मामला, MNS नेता के खिलाफ राज ठाकरे ने लिया ये एक्शन