Bombay High Court Directs BMC: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में त्योहारों के दौरान लोग सड़कों पर पंडाल लगा देते हैं, वे फुटपाथ और सड़कों को भी नुकसान पहुंचाते हैं जिसमें गणेश उत्सव या अन्य त्योहार आयोजकों को अनुमति मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर भविष्य के कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी. दरअसल, बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर बीएमसी को बड़ा निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि मुंबई नगर निकाय को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.
एनजीओ प्रमेय फाउंडेशन का आरोप
एनजीओ प्रमेय फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि पंडाल आयोजकों ने पंडाल बनाने के लिए सड़कों को खोदकर मानदंडों का उल्लंघन किया और त्योहार के बाद सड़कों को खराब स्थिति में छोड़ दिया, जिससे आयोजकों को असुविधा हुई. इसलिए, इसने एमसीजीएम को भविष्य में अनुमति देने से इनकार करके और सार्वजनिक सड़कों की खुदाई के लिए भारी जुर्माना लगाकर आयोजकों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की.
क्या बोले जज?
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने प्रमेय फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की. इस याचिका में प्रमेय फाउंडेशन ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को उन पंडालों और 'मंडपों' को अनुमति न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्होंने पिछले साल लगाए गए नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है.
एनजीओ ने क्या बताया?
सुनवाई के दौरान, एमसीजीएम का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील पूर्णिमा एच कंथारिया ने अदालत को मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 3 के तहत ऐसे उल्लंघनों के लिए नागरिक निकाय की मौजूदा नीति से अवगत कराया. बता दें कि प्रमेय फाउंडेशन का दावा है कि ये पंडाल सड़कों और फुटपाथों को नुकसान पहुंचाते हैं. इसके कारण सड़कें अनुपयोगी हो जाती हैं. बता दें कि बीएमसी की मौजूदा नीति के अनुसार, यदि कोई आयोजक नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी अनुमति वापस लेने के साथ ही जमा राशि भी जब्त कर ली जाती है.
हालांकि, एनजीओ ने बताया कि यह स्थिति पर्याप्त निवारक नहीं थी क्योंकि आयोजक भविष्य में भी मानदंडों का उल्लंघन करते रहेंगे. उन्होंने मांग की कि आगामी त्योहार के दौरान मानदंडों का उल्लंघन करने वाले पंडाल आयोजकों को अगले साल से पंडाल लगाने से रोका जाए. एनजीओ ने उल्लंघनकर्ताओं में से एक के रूप में लालबागचा राजा गणेश उत्सव मंडल का उल्लेख किया.
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