Eid al-Adha 2024 Date: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने बकरीद 2024 के मौके पर कुर्बानी की इजाजत देने वाले नगर निगम (BMC) को राहत दी है. बीएमसी की ओर से 29 मई को जारी सर्कुलर के खिलाफ हाई कोर्ट आए जीवमैत्री ट्रस्ट को हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है.


हालांकि, किसी भी आवासीय भवन में कुर्बानी की अनुमति नहीं है. देवनार के अलावा, बकरीद के अवसर पर नगर पालिका की ओर से अनुमति प्राप्त केवल 114 स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति है. यह अनुमति 17 से 19 जून के बीच 47 नगर निगम बाजारों और 67 निजी मटन की दुकानों पर प्रभावी रहेगी.


बकरीद (ईद-अल-अजहा) के मौके पर दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर मुंबई नगर पालिका द्वारा जारी सर्कुलर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनौती दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को देवनार बूचड़खाने के बाहर सीधे तौर पर कुर्बानी का विरोध करने वाली 'जीव मैत्री ट्रस्ट' की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि अंतिम समय में राहत लेने के लिए कोर्ट न आएं, अपील दायर करने की अन्य व्यवस्थाएं भी हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष अपील करने की तैयारी कर रहे हैं. 


न्यायमूर्ति एम. क. न्यायमूर्ति सोनक और न्यायमूर्ति कनाल खाता की पीठ ने ट्रस्ट की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि, इसके अलावा नगर पालिका ने हाई कोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि आवासीय सोसायटी और अन्य जगहों पर कुर्बानी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


बकरीद के मौके पर मुंबई नगर निगम ने 29 मई 2024 को कुर्बानी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के मुताबिक, जीवमैत्री ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि हवाई अड्डों, मंदिरों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों के आसपास सीधे कुर्बानी की इजाजत देकर कुर्बानी का उल्लंघन किया जा रहा है. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि देवनार बूचड़खाने के अलावा प्राइवेट मटन शॉप और म्यूनिसिपल मार्केट को इजाजत न दी जाए. 


गुरुवार की सुनवाई में जीवमैत्री ट्रस्ट की ओर से वकील राजूजी गुप्ता ने पीठ से कहा कि नगर पालिका का यह सर्कुलर अवैध है और इस पर तुरंत रोक लगायी जानी चाहिए. नगर पालिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद सत्ये ने बहस की.


उन्होंने पीठ से कहा कि हर साल ईद की पूर्व संध्या पर ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं. पिछले साल 8 जून के आदेश में हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए मुंबई में 67 निजी दुकानों और 47 नगरपालिका बाजारों में केवल तीन दिनों के लिए यानी 17 से 19 जून के बीच कुर्बानी की इजाजत दी थी. इसके अलावा किसी और को इजाजत नहीं है.


हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने से इनकार कर दिया. पीठ ने यह भी कहा कि तत्काल अनुरोध पर अंतिम क्षण में ऐसी अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती. साथ ही, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अवगत कराया कि नगर पालिका ने किसी भी नीति या कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए एक तंत्र रखा है.


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