बदलापुर केस: अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर हाई कोर्ट के तीखे सवाल, 'क्या आप सिर में गोली मार देते हैं'
Akshay Shinde Encounter: बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
Badlapur Case: बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि इसे हम एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं. एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है.
सरकार के वकील (CPP) ने कोर्ट को बताया कि स्टेट CID को मामला ट्रांसफर हो चुका है. दोनों मामलों की जांच स्टेट CID ने शुरू कर दी है. पहला अक्षय शिंदे के खिलाफ एटेम्पट टू मर्डर का और दूसरा उसकी मौत का.
कोर्ट ने पूछे तीखे सवाल
इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये पूरा मामला कहां हुआ. CPP ने बताया कि मुंब्रा बाईपास पर हुआ.
कोर्ट ने पूछा कि अक्षय शिंदे को गोली कहां लगी? इसपर वकील ने कहा कि गोली दाई तरफ सर में लगी और बायीं तरफ से निकल गई. पुलिस अफसर के थाई में गोली लगी थी. अक्षय ने 9 MM पुरानी पिस्टल से फायर किया था.
कोर्ट ने पूछा कि पिस्टल को लोड करना पड़ता है. क्या अक्षय शिंदे ने पिस्टल निकाला और लोड किया? इसपर वकील ने कहा कि दो तरह से अनलॉक किया जाता है. दूसरे तरीके में आपको ऊपर से स्लाइड करके अनलॉक करना पड़ता है. पुलिस के साथ हाथापाई में वो अनलॉक हुआ.
कोर्ट ने फिर कहा कि ये यकीन करना मुश्किल है. स्लाइडर को पुल करने में स्ट्रेन्थ लगता है. हम कोई शक पैदा नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस वाले को साफ करना चाहिए कि क्या हुआ? नॉर्मली क्या आप सर में गोली मार देते हैं? या पैर या हाथ में? चार पुलिसकर्मी थे और वो एक ऐसे आरोपी को ओवरपावर नहीं कर पाए जो फायरिंग में अनट्रेंड था, यकीन करना मुश्किल है.
इसपर वकील ने कहा कि जब फायरिंग शुरू हुई तो दो पुलिस वाले वैन के पीछे की तरफ भागे और सामने सिर्फ संजय शिंदे ही थे तो उस वक़्त उनका यही इंस्टेंट रिएक्शन था. इसपर कोर्ट ने कहा कि आपको ओवरपावर करना चाहिए था. आपने सर में गोली मार दी. इसे हम एनकाउंटर नही कह सकते. एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है.
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने मंगलवार (24 सितंबर) को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. साथ ही विशेष जांच दल (एसआईटी) से मामले की जांच कराने का अनुरोध किया.
क्या है आरोप?
स्कूल में संविदा सफाईकर्मी अक्षय शिंदे (24) पर ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था. यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे.
शिंदे को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिंदे को सोमवार शाम को उसकी पूर्व पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में नवी मुंबई की तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था, तभी गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई.
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