Maharashtra: बाम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, चर्च से जारी मैरिज सर्टिफिकेट मामले में मांगा जवाब
चर्च द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट को वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए ईसाई महिलाओं को आधार कार्ड में अपना नाम बदलने के लिए परेशानी होती है. इस मामले में याचिका दायर की गई है.
Bombay High Court Issues Notice To Centre: बाम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें ईसाई महिलाओं को आधार कार्ड में अपना नाम बदलने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चर्च द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र को वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है.
जस्टिस रेवती-मोहिते डेरे और माधव जामदार ने पिछले हफ्ते एक रोमन कैथोलिक ईसाई मौरिसा अल्मेडा (27) की याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने 26 दिसंबर, 2021 को अवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च, वसई में स्वप्निल से शादी की. इस साल 19 जनवरी को पैरिश पुजारी द्वारा एक विवाह प्रमाण पत्र/संबंध रजिस्टर से उद्धरण जारी किया गया था. प्रमाण पत्र को चांसलर, वसई सूबा द्वारा प्रमाणित किया गया था, और उसके बाद नोटरीकृत किया गया था.
महिला को आधार कार्ड में नाम बदलने में हो रही परेशानी
31 जनवरी को, मंत्रालय में ईसाई विवाह रजिस्ट्रार ने प्रमाण पत्र को मंजूरी दे दी और उस पर मुहर लगा दी, जैसा कि गृह विभाग ने किया था. उनकी याचिका में कहा गया है कि 14 फरवरी को, वसई आधार केंद्र ने उनके फॉर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि चर्च विवाह प्रमाणपत्र मान्य नहीं है और यह इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. कर्मचारियों ने कहा कि उसके पास विशेष विवाह अधिनियम के तहत या मंत्रालय में ईसाई विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष शादी करने या आधिकारिक राजपत्र में अपना नाम बदलने के लिए विकल्प थे.
अल्मेडा ने वसई और मुंबई क्षेत्र के चर्चों, दोस्तों और परिवार से पूछताछ की और पता चला कि वह अकेली नहीं है बल्कि अन्य ईसाई महिलाओं के लिए, आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक खाते, पासपोर्ट आदि में शादी के बाद अपना नाम बदलना एक कठिन काम बन गया है. उन्होंने कहा कि विदेशों में प्रवास करने के इच्छुक जोड़ों के आवेदनों पर रोक लगा दी गई है क्योंकि विदेशी वाणिज्य दूतावास वैध पंजीकृत विवाह प्रमाणपत्र की मांग कर रहे हैं.
विवाह पंजीकरण का कानून ईसाई विवाहों पर नहीं लागू होता
उनकी याचिका में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन और विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1998 ईसाई विवाहों पर लागू नहीं होता है. "इसलिए स्थानीय नगरपालिका कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में ईसाई समुदाय के सदस्यों के विवाह पंजीकृत नहीं किए जा सकते हैं और सरकारी मुहर के साथ प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है." अल्मेडा ने कहा, "विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर अपना नाम बदलने के लिए कई प्रयासों के बावजूद और विवाह पंजीकरण और अन्य अधिकारियों द्वारा उचित रूप से मुहर लगाने के बावजूद, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
उसने कोर्ट से केंद्र और राज्य को आधिकारिक तौर पर घोषित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया है कि चर्च मैरिज सर्टिफिकेट एक वैध दस्तावेज है और इसे पूरे देश में स्वीकार किया जाए. 2 मई को, अल्मेडा के वकील एशले कुशर ने कहा, "भारत में और साथ ही दुनिया भर में कहीं भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाते हैं और इसलिए समुदाय पीड़ित है, खासकर महिलाएं". न्यायाधीशों ने कहा कि केंद्र की प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी और इसे एक नोटिस जारी किया.
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