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Maharashtra: बुलेट ट्रेन के लिए गई जमीन से मिले पैसों पर नहीं कटेगा टैक्स, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

Bombay High Court ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अपनी जमीन देने वाले लोगों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि बुलेट ट्रेन के लिए गई जमीन से मिले पैसों पर टैक्स नहीं कटेगा.

Bullet Train Project Land Acquisition: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने माना है कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (Mumbai-Ahemdabad Bullet Train Project) परियोजना के लिए हासिल की गई नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) की संपत्ति के मुआवजे के रूप में दी गई राशि से आयकर नहीं काटा जा सकता है. न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एम जी सेवलीकर की खंडपीठ ने गुरुवार को सीमा पाटिल नाम की महिला द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश पारित किया, जिसने ठाणे जिले के भिवंडी में  परियोजना के लिए अपनी संपत्ति का अधिग्रहण करने के बाद एनएचएसआरसीएल द्वारा देने से पहले ही काटे गए आयकर की वापसी की मांग की थी.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की जमीन एक सार्वजनिक परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी और निजी बातचीत और खरीद के माध्यम से संपत्ति के अधिग्रहण को एक सार्वजनिक परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने की अनुमति दी गई थी. पीठ ने कहा, "अगर पक्ष बातचीत और सीधी खरीद से सहमत नहीं होंगे, तो अनिवार्य अधिग्रहण का सहारा लिया जाता है."

अदालत ने जवाब के लिए दिया एक महीने का समय

पीठ ने कहा कि "मुआवजे की राशि के लिए वर्तमान मामले में कोई आयकर नहीं लगाया जा सकता है. इसलिए, एनएचएसआरसीएल याचिकाकर्ता को भुगतान किए गए मुआवजे से टीडीएस राशि की कटौती नहीं कर सकता था. एनएचएसआरसीएल द्वारा अर्जित संपत्ति के कारण याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त आय निजी बातचीत और बिक्री को कर से छूट दी गई है," अदालत ने एनएचएसआरसीएल को एक महीने के भीतर इस आशय का एक सुधार विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया कि पाटिल को मुआवजे की राशि का भुगतान करते समय उसके द्वारा काटे गए टीडीएस कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं थे.

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बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी ने किया ये दावा

अदालत ने निर्देश दिया कि आयकर विभाग सुधार विवरण पर कार्रवाई करेगा और राशि की वापसी के लिए कदम उठाएगा. पाटिल के वकील देवेंद्र जैन ने तर्क दिया था कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधान समझौते के तहत भुगतान की गई मुआवजे की राशि पर आयकर के भुगतान से छूट देते हैं. हालांकि, NHSRCL ने दावा किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त राशि कर योग्य थी क्योंकि अधिग्रहण पार्टियों के बीच एक समझौते से हुआ था और अनिवार्य अधिग्रहण नहीं था.

इसने आगे दावा किया कि पाटिल और NHSRCL के बीच प्रत्यक्ष खरीद पद्धति के माध्यम से एक बिक्री विलेख दर्ज किया गया था और आयकर नियमों के अनुसार कर काटा गया था. NHSRCL के मुताबिक काटे गए टैक्स को पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करा दिया गया है और पाटिल को टीडीएस सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है.

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