(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 'दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारी के परिवार को...'
Bombay High Court Vedict: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृतक पुलिसकर्मी के बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया है. जानिए कोर्ट ने किस आधार पर ये फैसला सुनाया है.
Bombay High Court on Compassionate Appointment Claim: बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मृतक पुलिसकर्मी के बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कर्मचारी के दो से अधिक बच्चे थे, जिससे उसका परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लाभ के लिए अयोग्य हो गया.
लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक फैसले को चुनौती दी गई थी.
बॉम्बे हाई ने कुछ ऐसा ही फैसला कुछ दिन पहले सुनाया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांदिवली निवासी को उसकी हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति से अयोग्य ठहराने के आदेश को बरकरार रखा क्योंकि उसके दो से ज्यादा बच्चे थे. कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र सहकारी समितियां (MCS) अधिनियम, 1960 में 2019 के संशोधन द्वारा पेश किया गया “छोटा परिवार” नियम इस मामले में लागू था.
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