Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की पूर्व गृह मंत्री की याचिका, CBI ने ली अनिल देशमुख की हिरासत
Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बेंच ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बेंच ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसी के आवेदन को कथित भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ ने देशमुख की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.
सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आर्थर रोड जेल से अपनी हिरासत में लिया, जहां वह वर्तमान में बंद हैं. केंद्रीय एजेंसी ने उनके खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था.
Mumbai | CBI takes former Home Minister of Maharashtra, Anil Deshmukh in their custody from Arthur Road Jail where he is currently lodged. The central agency had lodged a case of extortion against him. He will be produced before CBI Court shortly.
— ANI (@ANI) April 6, 2022
(File photo) pic.twitter.com/MepfMLkykp
देशमुख ने एक विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सीबीआई के आवेदन की अनुमति दी थी और मुंबई में आर्थर रोड जेल के अधीक्षक को सीबीआई जांच अधिकारी को अपनी हिरासत सौंपने का निर्देश दिया था. जज ने देशमुख के वकीलों से कहा कि वह अपनी याचिका को दूसरी बेंच के सामने रखें. उनके वकील न्यायमूर्ति पीडी नाइक की पीठ के समक्ष उनकी याचिका का उल्लेख कर सकते हैं.
आपको बता दें कि देशमुख ED की कस्टडी में थे और सेशन कोर्ट ने उनकी कस्टडी CBI को देने का आदेश दिया था. इसी आदेश को चैलेंज करते हुए देशमुख ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. देशमुख के वकील आज दोपहर को जस्टिस प्रकाश नाइक के बेंच के सामने अपनी याचिका सुनवाई के लिए के जाने की कोशिश करेंगे.
ये भी पढ़ें