Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बेंच ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसी के आवेदन को कथित भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ ने देशमुख की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.
सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आर्थर रोड जेल से अपनी हिरासत में लिया, जहां वह वर्तमान में बंद हैं. केंद्रीय एजेंसी ने उनके खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था.
देशमुख ने एक विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सीबीआई के आवेदन की अनुमति दी थी और मुंबई में आर्थर रोड जेल के अधीक्षक को सीबीआई जांच अधिकारी को अपनी हिरासत सौंपने का निर्देश दिया था. जज ने देशमुख के वकीलों से कहा कि वह अपनी याचिका को दूसरी बेंच के सामने रखें. उनके वकील न्यायमूर्ति पीडी नाइक की पीठ के समक्ष उनकी याचिका का उल्लेख कर सकते हैं.
आपको बता दें कि देशमुख ED की कस्टडी में थे और सेशन कोर्ट ने उनकी कस्टडी CBI को देने का आदेश दिया था. इसी आदेश को चैलेंज करते हुए देशमुख ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. देशमुख के वकील आज दोपहर को जस्टिस प्रकाश नाइक के बेंच के सामने अपनी याचिका सुनवाई के लिए के जाने की कोशिश करेंगे.
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