Maharashtra MLC Election: नवाब मलिक और अनिल देशमुख MLC चुनाव में वोट डालेंगे या नहीं? बॉम्बे हाई कोर्ट कल सुनाएगा फैसला
Maharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक ने एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए अनुमति मांगी थी. अब बॉम्बे HC ने इस आदेश को सुरक्षित रख लिया है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक ने एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है. इस मामले में सुनवाई चल रही है और इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की याचिकाओं पर 20 जून को एमएलसी चुनावों के लिए वोट डालने की अनुमति के लिए आदेश सुरक्षित रखा है. इसके साथ ही इस आदेश को कल 17 जून को सुनाया जाएगा. इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या देशमुख और मलिक - दोनों जनप्रतिनिधियों को मतदान से रोकने का मतलब लोगों के साथ अन्याय होगा.
इससे पहले राज्यसभा के लिए वोट डालने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब माना जा रहा है कि एमएलसी चुनाव में वोटिंग के लिए दोनों नेताओं को राहत मिल सकती है और यह एमएलसी चुनाव में वोट डाल सकते हैं. वहीं महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद चुनाव से पहले नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका दायर हुई है. इस याचिका में कहा गया है कि ईडी द्वारा हुई गिरफ्तारी के बाद भी नवाब मलिक अपने पद पर बने हुए हैं.
Bombay High Court reserves orders on the pleas of Maharashtra Minister Nawab Mallik and former minister Anil Deshmukh for permission to cast their votes on June 20 for the MLC polls; Order is to be pronounced tomorrow.
— ANI (@ANI) June 16, 2022
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महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 23 फरवरी 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वो अभी न्यायिक हिरासत में है. कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को पहले ही खारिज कर दिया है. इसी बीच मुंबई साइबर पुलिस ने एक विशेष अदालत में नवाब मलिक से फोन की कथित अवैध टैपिंग और पुलिस तबादलों से जुड़े दस्तावेजों के लीक होने के मामले में पूछताछ की अनुमति मांगी है.