Diwali 2023: कोर्ट ने मुंबई में तय की दिवाली पर आतिशबाजी की समय-सीमा, कहा- 'नहीं लगा सकते पाबंदी'
Bombay High Court Diwali 2023: मुंबई में कोर्ट ने आतिशबाजी का समय शाम सात बजे से रात 10 बजे तक सीमित कर दिया है. शहर में बढ़ते प्रदुषण को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है.

Diwali 2023 in Mumbai: बंबई उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह दिवाली के दौरान मुंबई वासियों के लिए आतिशबाजी का समय शाम सात बजे से रात 10 बजे तक सीमित करते हुए सोमवार को कहा कि नागरिकों को बीमारी मुक्त वातावरण और दिवाली के दौरान पटाखे चलाने के बीच किसी एक का चयन करना होगा. मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि वह आतिशबाजी पर प्रतिबंध नहीं लगाने वाली, लेकिन शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के गिरते स्तर को देखते हुए संतुलन की जरूरत है.
कोर्ट ने कही ये बात
अदालत ने कहा, ‘‘हमें किसी एक को चुनना होगा. या तो बीमारी मुक्त वातावरण या फिर हम आतिशबाजी करके पर्व मनाएं. अब फैसला नागरिकों को करना है.’’ उसने कहा, ‘‘हम इस पर रोक नहीं लगा रहे. हम विशेषज्ञ नहीं हैं जो समझ सकें कि क्या पटाखे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और यदि करते हैं तो किस हद तक. हम सीधे यह नहीं कह सकते कि पटाखे नहीं चलाये जाएं. इस बारे में विचार करने का काम सरकार का है.’’
आसन नहीं प्रतिबंध लगाना
अदालत ने कहा कि प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा क्योंकि इस मुद्दे पर लोगों की अलग-अलग राय है और संविधान में नागरिकों को धर्म के अनुसरण का अधिकार प्रदान किया गया है. उसने कहा, ‘‘हालांकि, हम आतिशबाजी के लिए एक समय-सीमा तय कर सकते हैं. नगर निगम के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि दिवाली पर आतिशबाजी शाम सात बजे से रात 10 बजे के बीच हो.’’
दीपावली रोशनी और दीपों का त्योहार है. यह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बड़ी भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाता है. दीपावली हर्ष और उल्लास का त्यौहार है. द्रिक पंचांग के अनुसार, दिवाली का त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस

