Neil Somaiya Anticipatory Bail: अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, कहा- बिना शिकायत नहीं दे सकते आदेश
Neil Somaiya Anticipatory Bail: किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था.
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Neil Somaiya Anticipatory Bail: किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. अब अदालत का विस्तृत आदेश सामने आया है जिसमें कहा गया है कि बिना किसी मुकदमे के कोई व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता.
अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए कहा है कि वह एक व्यापक आदेश पारित नहीं कर सकती है, खासकर जब आवेदक के खिलाफ अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई है. बता दें कि नील ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जबरदस्ती की कार्रवाई की आशंका है. इस सप्ताह की शुरुआत में उनकी गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.
बता दें कि शिवसेना के संजय राउत ने नील सोमैया के, पीएमसी बैंक घोटाले में आरोपी राकेश वाधवान के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है. इन आरोपों को खारिज करते हुए कीर्ति सोमैया ने कहा था कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं.
क्यों है गिरफ्तारी का डर?
इसे लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी. इसमें उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) पर निशाना साधते हुए कहा कि पिता-पुत्र की ये जोड़ी जल्द ही सलाखों के पीछे होगी. उन्होंने कहा कि किरीट ने केंद्रीय एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है ऐसे में इसका भुगतान उन्हें करना होगा.
संजय राउत (Sanjay Raut) ने कहा, ''यदि कोई अपराध नहीं हुआ है, तो पिता-पुत्र की जोड़ी (किरीट सोमैया-नील) अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail Plea) के लिए अदालत क्यों जा रही है? मेरे शब्दों में यह पिता-पुत्र और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाले कुछ और लोग जेल जाएंगे. ऐसा करने में महाराष्ट्र सरकार(Maharashtra Govt) सक्षम.''
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