Mumbai News: CBI ने मांगी थी अनिल देशमुख की हिरासत, अब NCP नेता ने किया बॉम्बे HC का रुख
NCP नेता अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में CBI को उन्हें हिरासत में लेने की विशेष अदालत की अनुमति को चुनौती देते हुए बॉम्बे HC का दरवाजा खटखटाया है.
Mumbai News: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में सीबीआई को उन्हें हिरासत में लेने की विशेष अदालत की अनुमति को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
देशमुख ने अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से सोमवार को दायर अपनी याचिका में सीबीआई द्वारा उनकी हिरासत की मांग वाली याचिका को भी चुनौती दी है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता देशमुख की याचिका न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 31 मार्च को सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन को अनुमति दी थी तथा एजेंसी को देशमुख और तीन अन्य -संजीव पलांदे, कुंदन शिंदे (देशमुख के पूर्व सहयोगी) और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी.
अस्पताल से मिली छुट्टी
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मंगलवार को यहां के सरकारी जे.जे. अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उन्हें आर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती कराया गया था. अस्पताल सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देशमुख (71) को कंधे में दर्द की शिकायत के बाद शनिवार को आर्थर रोड जेल से अस्पताल ले जाया गया था. सूत्रों ने कहा, 'दोपहर के समय उन्हें (देशमुख) छुट्टी दे दी गई. हालांकि, सभी संबंधित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद वह शाम को अस्पताल से जा सके.'
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