Maharashtra: 100 करोड़ की वसूली मामले में Anil Deshmukh का बयान दर्ज करने आर्थर रोड जेल पहुंची CBI
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं. कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद आज सीबीआई आर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) पहुंची है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं. कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद आज सीबीआई आर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) पहुंची है. सीबीआई अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली मामले की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में देशमुख का बयान दर्ज करने पहुंची है.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने सोमवार को जांच एजेंसी को आर्थर रोड जेल जाकर देशमुख का बयान दर्ज करने की अनुमति दी, जहां वह बंद हैं. तीन मार्च से सीबीआई अधिकारी तीन दिन तक उनसे मिल सकते हैं. आर्थर रोड जेल अधीक्षक द्वारा तैनात एक जेल अधिकारी की उपस्थिति में बयान दर्ज किया जाएगा.
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई के कुछ पुलिस अधिकारियों को रेस्तरां और बारों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की धन उगाही के लिए कहा था. हालांकि, देशमुख ने आरोपों से इनकार किया है.
Maharashtra | CBI officials reach Arthur Road jail to record the statement of Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh in connection with Rs 100 crore alleged extortion case pic.twitter.com/EfUYmxElXn
— ANI (@ANI) March 4, 2022
सचिन वाजे के बयान दर्ज कर चुकी है CBI
आपको बता दें की CBI ने इससे पहले इसी मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे का बयान भी दर्ज किया है. सिंह ने देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप एक पत्र के माध्यम से लगाए थे. इस पत्र को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि देशमुख ने मुंबई के 1750 बार और रेस्टोरेंट से वसूली करने के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और दूसरे लोगों से कहा था और उन्हें 100 करोड़ का टारगेट भी दिया गया था.
शिकायत के इस पत्र के साथ एडवोकेट जयश्री पाटिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने CBI को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे. साथ ही यह भी कहा था की उन्हें अगर उनकी जांच में ऐसा कुछ पता चलता है कि इस मामले में FIR दर्ज की जा सकती है तो वो FIR दर्ज कर सकते हैं.
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