Cruise Drugs Case: आर्यन खान से जुड़ा ड्रग्स मामला, चार्जशीट दाखिल करने के लिए NCB को और 60 दिन का वक्त
मुंबई की विशेष अदालत ने गुरुवार को आर्यन खान से जुड़े क्रूज पर ड्रग्स मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए एनसीबी को 60 दिन का समय दिया है.
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मुंबई की विशेष अदालत ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) से जुड़े क्रूज पर ड्रग्स मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और 60 दिन का समय दिया है. जांच एजेंसी ने सोमवार को विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल के सम्मुख एक आवेदन देकर इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए और 90 दिन का समय मांगा था और कहा कि इस मामले में जांच अभी चल ही रही है.
न्यायाधीश पाटिल ने अभियोजन एवं बचाव पक्षों के वकीलों की बातें सुनने के बाद जांच एजेंसी को इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया है. एनसीबी ने अपने विशेष सरकारी वकील के माध्यम से दलील दी कि इस समय विस्तार की मांग के पीछे ‘बाध्यकारी कारण’ हैं. पिछले साल ब्यूरो ने इस मामले में 19 अन्य के साथ आर्यन खान को नामजद किया था.
आर्यन खान को पिछले साल तीन अक्टूबर को मुंबई के तट के समीप एक क्रूज जहाज पर छापे के बाद गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों पर प्रतिबंधित ड्रग्स को कथित रूप से रखने, सेवन करने, खरीद और बिक्री करने, साजिश करने को लेकर एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया किया. जांच एजेंसी ने दावा किया है कि सभी 17 नमूनों की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट मिल गयी है जिससे साबित हुआ कि छापे के दौरान बरामद की गयी प्रतिबंधित सामग्री नारकोटिक्स/साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स थी.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि कुछ आरोपी बड़े ही प्रभावशाली हैं और भारत के बाहर रह रहे विदेशियों के साथ उनके अभियोजन योग्य चैट हैं , ऐसे चैट की जांच चल रही है क्योंकि उनमें विदेशी नागिरक शामिल हैं. उसने कहा कि नवंबर, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान कोविड-19 की भयंकर स्थिति के चलते विदेशी एजेंसियों से जवाब में देरी हुई. आरोपपत्र दाखिल करने में समय की मांग करते हुए एनसीबी ने अपनी अर्जी में दावा किया कि छह आरोपियों के सबंध में जांच करीब-करीब पूरी हो गयी है क्योंकि उनकी भूमिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं.
उन्होंने कहा कि मुख्य पंच गवाह के पी गोसावी के बयानों की रिकार्डिंग एवं परीक्षण पूरा नहीं हुआ है क्योंकि वह एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है. जांच एजेंसी की अर्जी का विरोध करते हुए अब्दुल कादर के वकील कुशल मोर ने कहा कि जांच एजेंसी ने उनके मुवक्किल को सलाखों के पीछे बनाये रखने के लिए यह आवेदन दिया है. कादर न्यायिक हिरासत में है.
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