Chhatrapati Sambhajinagar No Drone Zone: महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजीनगर शहर 31 अक्टूबर तक नो ड्रोन जोन रहेगा. माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून समेत ऐसी कई और चीजों पर बैन रहेगा. इस संबंध में एक अधिकारी ने मंगलवार (6 अगस्त) को जानकारी दी है. पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की ओर से इस बारे में एक आदेश जारी किया गया है.


पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार के आदेश के मुताबिक ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे पर मंगलवार (6 अगस्त) से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा.


पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस आदेश में कहा गया है कि पुलिस विभाग द्वारा ड्रोन निगरानी और पुलिस से लिखित अनुमति वाले लोगों को छूट दी गई है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है. 


पुलिस किसी खास शहर या इलाके की सुरक्षा के मद्देनजर अक्सर नो ड्रोन जोन घोषित करती है. इसका मुख्य मकसद किसी खास इवेंट या फिर कोई खुफिया सूचना के बाद उस क्षेत्र की सुरक्षा पर फोकस करना है. अभी इसी साल जनवरी के महीने में महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित RSS के मुख्यालय के आसपास ड्रोन उड़ाने पर 28 मार्च तक रोक लगाई गई थी.


पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय को 'नो-ड्रोन' जोन घोषित किया था. इतना ही नहीं 28 मार्च तक इस हेडक्वार्टर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी बैन लगाया गया था. आरएसएस का मुख्यालय नागपुर शहर के महल इलाके में स्थित है.


क्या होता है नो फ्लाई जोन?


नो-फ्लाई ज़ोन का मतलब ये होता है कि किसी लैंडमार्क, इवेंट या भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र को बैन कर देना. इसमें फ्लाइट को भी उड़ान भरने पर रोक लगा दी जाती है. इन प्रतिबंधित विमानों में मानवयुक्त विमान या मानवरहित हवाई वाहन शामिल हो सकते हैं. जिन्हें UAV या ड्रोन भी कहा जाता है. इनमें माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर से लेकर हॉट बैलून तक के उड़ाने पर बैन लगाया जाता है.


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