CM Eknath Shinde Maharashtra Bandh: महाराष्ट्र के बदलापुर में दो मासूमों के साथ हुई छेड़छाड़ के विरोध में प्रदेश के विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, जिसके बाद ये मामला शुक्रवार (23 अगस्त) को अदालत में पहुंच गया. कोर्ट ने एकनाथ शिंदे सरकार से कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमों के मुताबिक एक्शन लिया जाए. वहीं अब सीएम शिंदे ने इस पर सख्ती करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को लागू किया जाएगा.


बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एकनाथ शिंदे सरकार से कहा कि किसी भी पार्टी को बंद बुलाने की अनुमति नहीं है अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी.


पीठ ने कहा कि अदालत बंद के आह्वान को चुनौती देने वाली अधिवक्ता सुभाष झा और गुणरत्न सदावर्ते के माध्यम से शुक्रवार को दायर दो याचिकाओं पर जल्द ही एक विस्तृत आदेश पारित करेगी. उच्च न्यायालय ने कहा, "हम किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी व्यक्ति को बंद का आह्वान करने से रोक रहे हैं. राज्य सरकार सभी निवारक कदम उठाएगी."


राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि बंद का आह्वान अवैध है. सराफ ने कहा, "राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी कि जनता या सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे. राज्य अपना कर्तव्य निभाएगा, लेकिन सभी की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, जिनका उन्हें पालन करना चाहिए."


वहीं उधर महाराष्ट्र बंद आंदोलन से एक दिन पहले कांग्रेस प्रवक्ता और मीडिया समन्वयक सुरेशचंद्र राजहंस को पुलिस ने नोटिस जारी किया है. इसी तरह, सूत्रों के मुताबिक मुंबई में कई नेताओं, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा नोटिस दिया गया है.


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