Sanjay Raut Defamation Case: मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को अदालत ने जमानत दे दी है. मानहानि का ये मामला बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर किया गया था. उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने गुरुवार (24 अक्टूबर) को इस मामले में 15 दिन की जेल की सजा को चुनौती देते हुए सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.


राज्यसभा सांसद शुक्रवार (25 अक्टूबर) को अदालत में पेश हुए और जमानत की मांग की. अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये की राशि पर जमानत दे दी. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को संजय राउत को IPC की धारा 500 (मानहानि) के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया था.


मानहानि मामले में राउत को हुई थी सजा


शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद राउत को इस मामले में 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका गया था. हालांकि बाद में कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया था ताकि वह ऊपरी अदालत में आदेश को चुनौती दे सकें. 


कोर्ट ने 25 अक्टूबर को तय की थी सुनवाई की तारीख


मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने से संबंधित उनकी याचिका गुरुवार को सेशंस कोर्ट में लिस्टेड थी लेकिन संजय राउत कोर्ट में पेश नहीं हो सके. राउत के वकील ने कोर्ट को कहा कि चुनावी व्यस्तता की वजह से वो अदालत में नहीं पहुंचे. वहीं, सोमैया की तरफ से वकील लक्ष्मण कनाल ने अपनी दलील रखी थी. उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्ति की गैर मौजूदगी में जमानत की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार (25 अक्टूबर) के लिए तय की थी.


क्या है पूरा मामला?


बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया का दावा है कि संजय राउत ने अपने पार्टी के मुखपत्र 'सामना' के ऑनलाइन संस्करण में उनके खिलाफ झूठे आरोप मढ़े. सोमैया ने अपनी शिकायत में कहा था राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार और मानहानिकारक हैं. मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक टॉयलेट के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था.


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