Thane News: ठाणे जिला अदालत (Thane District Court) ने बुधवार को एक 34 वर्षीय शख्स को साल 2018 में अपने भाई की बेरहमी से हत्या (Murder) कर उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई. जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश रचना तेहरा ने दोषी साइमन पत्राव पर सात हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया. न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं और उसे दोषी ठहराए जाने और सजा दिए जाने की जरूरत है.
पैसों को लेकर कर दी थी अपने भाई की हत्या
अतिरिक्त लोक अभियोजक ईबी धमाल ने कोर्ट में बताया कि ठाणे जिले के भायंदर का रहने वाला साइमन पत्राव बेरोजगार था और पैसों को लेकर अक्सर अपने बड़ भाई विल्फ्रेड पात्रव (35) के साथ झगड़ा करता था. अभियोजन पक्ष ने कहा कि साइमन के एटीएम से 20,000 रुपये निकालने के बाद 3 और 4 अप्रैल 2018 की रात दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ.
चाकू से गोदकर किए थे शरीर के टुकड़े-टुकड़े
लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि गुस्से में साइमन ने विल्फ्रेड को चाकू से गोद कर मार डाला. उसने शरीर के टुकड़े-टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक की थैली में भरकर वहां से जाने से पहले उन्हें अपने घर के बाथरूम में फेंक दिया. आरोपी ने इसके बाद अपने दूसरे भाई को इस घटना के बारे में बताया. उस भाई ने पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित किया. इसके बाद पुलिस द्वारा साइमन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसपर हत्या और सबूत मिटाने को लेकर मुकदमा चलाया गया. लोक अभियोजक धमाल ने बताया कि पूरे मुकदमे की सुनवाई के दौरान 17 गवाहों के बयान लिए गये.
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