पूजा खेडकर को कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज
Puja Khedkar News: महाराष्ट्र की पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.
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Puja Khedkar News: महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी.
कोर्ट ने पूजा की अदालत में मौजूदगी पर सवाल उठाए. कोर्ट ने इस बात पर भी असंतोष जताया कि वह अनुपस्थित थी. अदालत ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सेशन में एक बार भी मौजूद रहती है तो उसे हमेशा उपस्थित नहीं माना जाएगा.
अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित
इससे पहले बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला ने पूजा खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दायर अर्जी में दावा किया कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है. वहीं अभियोजन पक्ष ने अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने व्यवस्था को धोखा दिया है. कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, खेडकर ने कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत चाहती हैं.
पूजा की वकील ने पेश की ये दलील
पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील बीना महादेवन ने अदालत से कहा, "मैंने (खेडकर ने) यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, इसीलिए मेरे खिलाफ यह सब हो रहा है। यह सब जिलाधिकारी के इशारे पर हो रहा है, जिनके खिलाफ मैंने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है. उस व्यक्ति ने मुझे एक निजी कमरे में आकर बैठने को कहा. मैंने कहा कि मैं एक योग्य आईएएस हूं और मैं ऐसा नहीं करूंगी. मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत का अनुरोध कर रही हूं."
बता दें कि यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की थी. पूजा पर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में 'गलत जानकारी प्रस्तुत करने' का आरोप लगाया गया था.
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