Maharashtra News: पत्रकार राणा अय्यूब ने प्रवर्तन निदेशालय के एक नोटिस को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसने उसे विदेश यात्रा करने से रोक दिया था. अयूब के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि पत्रकार को अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण लंदन और इटली की यात्रा करनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि उनकी फ्लाइट शुक्रवार को रवाना होगी.
एयरपोर्ट रोका गया था
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ के मद्देनजर उन्हें मंगलवार को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने विदेश रवाना होने से रोक दिया था. केंद्रीय जांच एजेंसी राणा अयूब के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है और उनका बयान दर्ज करना चाहती है.
अधिकारियों ने बताया कि पत्रकार लंदन के लिए उड़ान भरने को लेकर मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया. इसके तुरंत बाद, ईडी की एक टीम ने हवाई अड्डे पर उनसे पूछताछ की और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा. अयूब को एक अप्रैल को ईडी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने पूर्व में उन्हें समन भी जारी किया था.
राणा अयूब पर लगे हैं ये आरोप
एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में बैंक में जमा 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की उनकी राशि अस्थायी रूप से जब्त कर ली थी. अयूब के खिलाफ, कोविड-19 राहत के लिए रकम दान देने वालों से 2020-21 में उनके द्वारा प्राप्त किये गए अंशदान में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले के संबंध में यह कार्रवाई की गई थी.
हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अयूब ने नोटिस का अनुपालन नहीं किया और एजेंसी नहीं चाहती कि वह देश छोड़ कर जाएं क्योंकि इससे जांच में और बाद में अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने में देरी हो सकती है. अयूब ने घटना के बारे में ट्वीट किया है. उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ‘‘मुझे आज भारतीय आव्रजन पर रोक दिया गया, जब मैं पत्रकारों को डराने-धमकाने के विषय पर आईसीएफजे में अपना भाषण देने के लिए लंदन की अपनी उड़ान में सवार होने वाली थी. इसके बाद, भारतीय लोकतंत्र पर जर्नलिज्म फेस्ट को संबोधित करने के लिए मेरा इटली जाने का कार्यक्रम था.’’