Maharashtra News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने शनिवार ल को राज्य विधान परिषद (Maharashtra Legislative Council) में कहा कि शिवसेना (Shiv Sena) विधायक सदा सरवंकर (Sada Sarvankar) को नियमों का उल्लंघन करने उन्हें जारी लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सदा सरवंकर  के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.


राज्य का गृह विभाग भी संभाल रहे फडणवीस ने यह जानकारी विधानमंडल के उच्च सदन में विपक्ष द्वारा पेश प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए दी. उन्होंने बताया कि मामले में अबतक 14 गवाहों की गवाही हो चुकी है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आर्म्स एक्ट के अनुसार अगर कोई हाथियारों का इस्तेमाल अवैध रुप से करता है या किसी दूसरे की बंदूक उपयोग कर किसी को घायल करता है तो उसका लाइसेंस  रद्द कर दिया जाता है.


ये है पूरा मामला
दरअसल, पिछले साल मुंबई के दादर इलाके में गणेशोत्सव के दौरान शिवसेना के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में मार-पीट हो गई थी. इसी दौरान माहिम विधानसभा सीट से विधायक सरवंकर पर ये आरोप लगा की उन्होंने इस झगड़े के दौरान अपनी लाइसेंसी बंदूक से कथित तौर पर गोली चलाई थी. उद्धव ठाकरे नीत गुट ने आरोप लगाते हुए कहा था कि सारवंकर ने हथियार का इस्तेमाल किया. इसके बाद इस मामले में उनके साथ- साथ 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. हालाकिं इस मामले में मुंबई पुलिस ने उन्हें क्लीन चीट दे दी. पुलिस ने कहा कि उन्होंने अपनी पिस्टल किसी और को थी. जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सरवंकर ने गोली चलाने से इनकार करते हुए दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.


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