Diwali 2023 Firecracker: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में पटाखे जलाने का समय बदला, नई टाइमिंग फिक्स की, जानें
Maharashtra News: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बारिश के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है. हालांकि इस बीच हाई कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर विभिन्न प्रकार के निर्देश जारी किए हैं.
![Diwali 2023 Firecracker: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में पटाखे जलाने का समय बदला, नई टाइमिंग फिक्स की, जानें Diwali 2023 Firecracker Bombay High Court fix timing to Burst Firecrackers in Mumbai Diwali 2023 Firecracker: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में पटाखे जलाने का समय बदला, नई टाइमिंग फिक्स की, जानें](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/11/10/afdbeeb089a639d909d79c1c5d17e27d1699617627673490_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट (High Court) ने दिवाली (Diwali) पर पटाखे जलाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने पटाखे जलाने के तय किए गए घंटे में कटौती की है. अब मुंबई में शाम 7 से रात 10 बजे की जगह रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे (Crackers) जलाए जा सकेंगे. बॉम्बे हाई कोर्ट में वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई हुई है.
कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा कि राजधानी मुंबई में निर्माण कार्य बंद नहीं होंगे लेकिन कुछ निर्देश लागू होंगे. निर्माण कार्य के दौरान कंट्रक्शन मैटेरियल के वाहनों को ढंकना अनिवार्य होगा. महाराष्ट्र के 10 शहरों की प्रदूषण की रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पेश करनी होगी. इस संबंध में काम करने के लिए एक समिति के गठन करने कहा गया है. समिति में तीन सदस्य होंगे. यह समिति साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करेगी जो कि बृहन्मुंबई नगर पालिका की दैनिक रिपोर्ट पर आधारित होगी. फिर रिपोर्ट को हाई कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा.
दो घंटे ही जलाए जा सकेंगे पटाखे
उधर, दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों के समय में भी बदलाव किया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने शाम 7 से रात 10 बजे पटाखा जलाने का समय निर्धारित किया था जिसमें एक घंटे की कटौती करते हुए हाई कोर्ट ने रात 8 से 10 बजे कर दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साथ ही कहा कि राज्य सरकार और बीएमसी को प्रदूषण में नियंत्रण लाने के लिए अधिक सतर्कता से काम करना होगा.
19 नवंबर को कोर्ट की अगली सुनवाई
उधर, बीएमसी ने इस मामले मोबाइल ऐप शुरू किया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि बीएमसी की साइट है लेकिन इन सभी को अपडेट करने की जरूरत है. बीएमसी के साथ अन्य महानगर पालिकाओं को भी अपना डाटा अपडेट करना जरूरी है. बताया गया है कि 19 नवंबर तक निर्माण से संबंधित कचरे के वाहनों को कही लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी. कोर्ट में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. हाई कोर्ट ने 19 नवंबर तक के लिए जो गाइडलाइंस जारी की थी उसी का पालन किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- Maharashtra Politics: NCP में फूट के बाद फिर मिले शरद पवार और अजित पवार, महाराष्ट्र में शुरू हुआ अटकलों का दौर
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)