Maharashtra Boiler Blast: डोंबिवली में बॉयलर फटने से 10 की मौत, प्राथमिकी में आरोप- 'मालिकों को पता था कि...'
Dombivli Boiler Blast Updates: डोंबिवली में बॉयलर फटने से 10 लोगों की मौत हुई. इस केस में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है.
Dombivli Blast: डोंबिवली में हुए कैमिकल कंपनी में धमाका और फिर आग की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है. ब्लास्ट में कई लोग जख्मी भी हुए हैं. इस घटना के बाद ठाणे की मानपाडा पुलिस ने FIR दर्ज की है. एफआईआर के मुताबिक IPC की धारा 304 ,324, 326, 285, 286, 427 और 34 समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज की गई है.
FIR में पुलिस पुलिस ने बताया कि ब्लास्ट और आग की शुरुआत अमूदान केमिकल प्राइवेट लिमिटेड से हुई थी. इसलिए उस कंपनी के मालिक मालती प्रदीप मेहता और मलय प्रदीप मेहता सहित कंपनी के डायरेक्टर व्यवस्थापक और अन्य अधिकारियों का नाम FIR में लिखा हुआ है. पुलिस ने घटना के बाद सु मोटो एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ही इसमें शिकायत कर्ता है.
महाराष्ट्र में ठाणे जिले के डोंबिवली में एक रसायन फैक्टरी में विस्फोट होने के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि फैक्टरी मालिकों ने यह जानते हुए भी रासायनिक पदार्थों के मिश्रण और भंडारण में सावधानी नहीं बरती कि कोई भी चूक होने पर विस्फोट होने का खतरा है. फैक्टरी में हुए विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं.
प्राथमिकी में कंपनी के मालिकों/निदेशकों मालती प्रदीप मेहता, मयाल प्रदीप मेहता एवं अन्य निदेशकों, प्रबंधन कर्मचारियों और उन अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन पर कारखाने की निगरानी की जिम्मेदारी थी.
उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है. डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र के ‘फेस-2’ में स्थित ‘अमुदान केमिकल्स’ की इकाई में हुए विस्फोट के लगभग 12 घंटे बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मानपाडा पुलिस ने गुरूवार रात लगभग एक बजकर 50 मिनट पर प्राथमिकी दर्ज की.
आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (धारा 304), जानबूझकर चोट पहुंचाने और ज्वलनशील पदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थों के संबंध में लापरवाही बरतने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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