Money Laundering Cases: संजय राउत-अनिल देशमुख की जमानत पर आज हो सकता है फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी
Money Laundering: एनसीपी नेता अनिल देशमुख को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, संजय राउत को पात्रा चॉल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया था.
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Maharashtra News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) की जमानत अर्जी पर आज (21 अक्टूबर) फैसला आ सकता है. दोनों को ही मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था. देशमुख ने ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से 4 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी.
मुंबई की विशेष अदालत ने गुरुवार (20 अक्टूबर) को कहा था कि वह महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी, जो कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. 71 वर्षीय देशमुख ने ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से 4 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी.
2021 में हुई थी अनिल देशमुख की गिरफ्तारी
देशमुख के मामले में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसएच ग्वालानी ने जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. एनसीपी नेता को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं. देशमुख को पिछले सप्ताह ‘कॉरोनेरी एंजियोग्राफी’ के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार में मंत्री थे. इस सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साझेदार थे.
देशमुख इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं. मार्च 2021 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई के रेस्तरां और बार से 100 करोड़ रुपये प्रति माह वसूली का लक्ष्य दिया था. वहीं, शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर भी आज ही विशेष ईडी कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. इससे पहल मंगलवार (18 अक्टूबर) को विशेष जज एमजी देशपांडे ने राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि भी आज तक के लिए बढ़ा दी थी.
पात्रा चॉल केस में हुई थी राउत की गिरफ्तारी
राउत के वकील अशोक मुंदरगी ने मंगलवार को मामले में अपनी दलीलें पूरी कीं थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कथित लेनदेन साल 2008 से 2012 तक के हैं. उन्होंने कहा एक दशक हो गया है और आरोप केवल 3.85 करोड़ रुपये का है. ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मुंदरगी द्वारा दी गई कुछ नई दलीलों का विरोध करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा. अदालत ने सहमति जताते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर यानी आज तय करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी. ईडी ने राउत को पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया था.
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