पेपर लीक में 5 साल तक की जेल-10 लाख का जुर्माना, शिंदे सरकार ने लाया विधेयक
Maharashtra Competitive Examination Bill: 'महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' टाइटल वाला विधेयक राज्य विधानसभा में मंत्री शंभूराज देसाई की ओर से पेश किया गया.
Maharashtra Govt Bill Over Exam Paper Leaks: देशभर में परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर चर्चा हो रही है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार (5 जुलाई) को राज्य विधानसभा में इससे संबंधित एक विधेयक पेश किया है. इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार को रोकना है. इसमें अपराधियों को पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.
'महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' टाइटल वाला विधेयक राज्य विधानमंडल के निचले सदन में मंत्री शंभूराज देसाई की ओर से पेश किया गया. विधेयक के तहत, प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन से संबंधित अपराध संज्ञेय (Cognisable) और गैर-जमानती होंगे.
5 साल तक कैद और 10 लाख तक जुर्माना
महाराष्ट्र विधानसभा में पेश इस बिल के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में अनुचित साधनों और अपराधों में लिप्त पाए जाने वालों को कम से कम तीन साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. 10 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है. जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के मुताबिक कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी.
सर्विस प्रोवाइडर पर भी कसेगा शिकंजा
परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए सर्विस प्रोवाइडर, जो परीक्षा के संचालन के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम अथॉरिटी की ओर से नियुक्त किया गया है, उत्तरदायी होगा. ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और एग्जाम की आनुपातिक लागत वसूल की जाएगी. विधेयक में कहा गया है कि उसे चार साल की अवधि के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के संचालन की ऐसी कोई भी जिम्मेदारी सौंपने से रोक दिया जाएगा.
विधेयक की खास विशेषताओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में बाधा से बचने के लिए प्रावधान करना शामिल है. इस विधेयक को NEET-UG पेपर में कथित अनियमितताओं के मद्देनर विधानसभा में पेश किया गया. NEET-UG परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 4 जून को घोषित किए गए थे, लेकिन इसके बाद बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक के अलावा अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे थे. बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UGC-NET परीक्षा को भी रद्द कर दिया था.
ये भी पढ़ें:
'लाडली बहन योजना' के लिए ये महिलाएं नहीं कर सकतीं अप्लाई, जानिए आवेदन करने की अंतिम तारीख?