Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष पोक्सो कोर्ट ने यौन शोषण के एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 35 वर्षीय आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी व्यक्ति अपनी नौ साल की बेटी से यौन शोषण करता था. पड़ोसी ने पूरे मामले को उजागर किया था.
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत के न्यायाधीश डी.एस. देशमुख ने मामले पर सुनवाई की. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक संध्या एच. म्हात्रे ने कोर्ट को बताया कि आरोपी व्यक्ति की पत्नी जब घर से बाहर होती थी तो वो अपनी बेटी का यौन शोषण करता था. इस दौरान वो अपने अन्य बच्चों को वहां से भगा देता था.
बच्ची ने पड़ोसी को बताई सभी बात
वहीं अगस्त 2020 में नाबालिग बच्ची के व्यवहार में बदलाव देखकर उनके पड़ोसी ने उससे वजह पूछी तो उसने सभी सच्चाई बता दी. इसके बाद 20 वर्षीय उस पड़ोसी ने पुलिस को मामले की सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष के छह गवाहों ने गवाही दी, जिसमें नाबालिग का पड़ोसी भी शामिल था. म्हात्रे के अनुसार इसमें बच्ची और उसकी मां शामिल नहीं थी.
बता दें कि इससे पहले जुलाई माह में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था. कोल्हापुर जिले की एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से यौन शोषण के आरोपी पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई थी. नाबालिग पीड़िता एक आंगनवाड़ी में पढ़ती थी. 47 वर्षीय आरोपी पिता ने जनवरी 2020 में कई मौकों पर उसका यौन शोषण किया. इसके साथ ही आरोपी ने किसी को यह बात नहीं बताने की धमकी दी. मामला उजागर होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाते हुए एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.