Case Against Aaditya Thackeray: उद्धव ठाकरे गुट के तीन नेता आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे और सचिन अहीर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है. मुंबई के एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में तीनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला डिलाइल रोड ब्रिज लेन के उद्घाटन के सिलसिले में दर्ज किया गया है.


आदित्य ठाकरे पर केस दर्ज
वरली से विधायक आदित्य ठाकरे, मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और स्नेहल अंबेकर के साथ-साथ वर्ली के पूर्व विधायक सचिन अहीर और सुनील शिंदे ने गुरुवार देर रात लोअर परेल के डिलाइल ब्रिज पुल को आधिकारिक तौर पर खोल दिया. दरअसल ये ब्रिज लगभग तैयार है लेकिन उद्घाटन का NOC नहीं मिला है और उद्घाटन होना बाकी है. उद्धव गुट के नेताओं का कहना है की लोगों को दिक्कते हो रही इसलिए ब्रिज को लोगो के लिए खोल दिया गया. अब जबरन ब्रिज खोलने के मामले में आदित्य सहित अन्य नेताओं पर FIR हुआ है.


क्या है पूरा मामला?
मुंबई नगर निगम ने इस पुल का काम पूरा करने और डिलाइल रोड पर काम पूरा होने के बाद, आमतौर पर सात दिनों के बाद लेन शुरू करने की योजना बनाई थी. वहीं इस मामले में मुंबई नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह से उद्घाटन करना गैरकानूनी है. नगर निगम के प्रस्तावित उद्घाटन से पहले ही आदित्य ठाकरे ने इस पुल का उद्घाटन कर इस पर यातायात शुरू कर दिया.


शिंदे गुट के साधा निशाना
शिवसेना प्रवक्ता किरण पावस्कर ने कहा, "शिवसेना (यूबीटी) केवल श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और कहती है कि उन्होंने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए. जब वे सत्ता में थे, तो वे घर बैठे थे और घर बैठने से कोई काम नहीं हो सकता था." हमें बताया गया कि अंतिम चरण में कुछ काम बाकी है, इसलिए इसे नहीं खोला गया. ये राजनीतिक नहीं बल्कि तकनीकी और इंजीनियरिंग के फैसले हैं और इन्हें समय से पहले खोलने से लोगों की जान को खतरा हो सकता है.


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