Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार और BMC को निर्देश, गणेश प्रतिमाओं के सुरक्षित विसर्जन की करें व्यवस्था
Ganesh Chaturthi 2023: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और BMC को मूर्तियों के सुरक्षित विसर्जन की व्यवस्था करने को कहा है.
Ganesh Chaturthi 2023 in Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और अन्य अधिकारियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, 19 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के दौरान मुंबई और उपनगरों में गणेश मूर्तियों के सुरक्षित विसर्जन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.
यहां विसर्जन पर रहेगी रोक
कोर्ट ने अधिकारियों से एनजीओ वनशक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र के निर्देशों को लागू करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों के साथ एक विस्तृत प्रतिक्रिया दाखिल करने को भी कहा है. इस बीच, आरे कॉलोनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि कॉलोनी झील में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी. एचसी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें बीएमसी को छोटा कश्मीर झील, गणेश मंदिर झील और आरे कॉलोनी में कमल झील में मूर्तियों के विसर्जन को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.
दिए ये निर्देश
पीठ ने बीएमसी और आरे कॉलोनी के सीईओ की दलीलों के आलोक में निर्देश दिया कि “मूर्तियों के सुरक्षित विसर्जन के लिए, पूरे मुंबई और इसके आसपास के उपनगरों में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी.” अदालत ने राज्य, बीएमसी, एमपीसीबी और सीईओ, आरे कॉलोनी और एसजीएनपी की निगरानी समिति के सदस्य सचिव को जनहित याचिका पर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया है.
कब है गणेश चतुर्थी?
बता दें, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है. यह त्योहार हिंदू माह भाद्रपद की अमावस्या के चौथे दिन मनाया जाता है. इस वर्ष, गणेश चतुर्थी 19 सितंबर, 2023 को शुरू होगी और ग्यारह दिनों तक चलेगी, अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी के शुभ दिन पर पड़ेगा.
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