Mumbai Sessions Court Rejected Abu Salem Plea: गैंगस्टर अबू सलेम को नवी मुंबई के तलोजा जेल से दूसरी जेल में न भेजने की याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दअरसल, अबु सलेम ने मुंबई सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे दूसरी जेल में शिफ्ट ना किया जाए. सलेम को लगता है कि अगर उसे तलोजा जेल से किसी दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जाता है तो इससे उसकी जान को ख़तरा हो सकता है.


हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 3 जुलाई तक अबु सलेम को तलोजा से किसी दूसरे जेल में शिफ्ट ना किया जाए. जेल प्रशासन की तरफ से अबु सलेम की ओर से दायर की गई याचिका का विरोध किया गया. याचिका का विरोध करते हुए जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जेल में बंद कैदियो की एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जाना आम बात है.


गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका खारिज


गैंगस्टर अबू सलेम की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि तलोजा जेल से बाहर शिफ्ट करने का निर्णय उन्हें मारने की साजिश थी क्योंकि कुछ महीनों में उनके रिहा होने की संभावना है. वर्तमान जेल उनके लिए बहुत सुरक्षित थी और अन्य जेलों में प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों द्वारा उन पर हमला किया जा सकता है. जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि उसकी वर्तमान कोठरी को फिर से बनाने की जरूरत है, और तलोजा में उसके लिए कोई अन्य सुरक्षित कोठरी नहीं है. 


तलोजा जेल में बंद है अबू सलेम


जस्टिस बी डी शेल्के ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सलेम की याचिका खारिज कर दी. आपको बता दें कि, अबु सलेम 1993 के मुंबई बम विस्फोट और अन्य मामलों में शामिल होने के कारण नवी मुंबई की तलोजा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था. इसके बाद से वो इसी जेल में बंद है.


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