(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Goa News: बॉम्बे हाईकोर्ट की एक होटल मालिक को फटकार, कहा- एलेक्सा को दोष न दे याचिकाकर्ता
Bombay High Court ने गोवा के एक होटल मालिक पर जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही वर्चुअल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी अमेज़न एलेक्सा पर तेज गीत बजाने संबंधित होटल व्यवसायी एक दावे को खारिज कर दिया है.
Bombay HC On Noise Pollution: गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेहमानों और वर्चुअल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी अमेज़न एलेक्सा पर तेज गीत बजाने संबंधित होटल व्यवसायी एक दावे को खारिज कर दिया और ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उसे जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के लिए ₹ 10,000 का जुर्माना लगाया. याचिकाकर्ता डेक्सटर सावियो डी सूजा ने दावा किया कि नोटिस गलत था क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया था और संगीत एलेक्सा के माध्यम बजाया जा रहा था.
अधिकारियों के लिए ध्वनि प्रदूषण से निपटना होगा मुश्किल
न्यायमूर्ति एम एस सोनक और न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की पीठ ने सोमवार को कहा कि एलेक्सा या संगीत बजाने वाले गेस्ट के माध्यम से खुद का बचाव एक नई बात है और जिस प्राधिकारी ने नोटिस जारी किया है वह इससे निपटेगा. वहीं अदालत ने कहा कि "...प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि याचिकाकर्ता अपने मेहमानों पर दोष नहीं दे सकता और इससे भी अधिक एलेक्सा को भी नहीं. अगर इस तरह के बचाव को मान लिया जाए, तो अधिकारियों के लिए ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करना बहुत मुश्किल होगा.
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पीठ ने कही ये बात
पीठ ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करना काफी कठिन है. “याचिकाकर्ता के खिलाफ कई शिकायतों के बारे में रिकॉर्ड हैं. ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रवर्तन के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के भी निर्णय हैं. ऐसे नियमों के कार्यान्वयन को इस तरह के प्रथम दृष्टया तुच्छ बचावों से टाला नहीं जा सकता है. किसी भी मामले में, कारण बताओ नोटिस को इस स्तर पर हस्तक्षेप करने के लिए अधिकार क्षेत्र से अधिक नहीं कहा जा सकता है." डिसूजा ने कहा कि उन्होंने नोटिस का जवाब दाखिल करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया था और मेहमान एलेक्सा के माध्यम से संगीत बजा रहे थे.