Mumbai News:  मुंबई में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accident) में होने वाली 47 प्रतिशत से अधिक मौतों के मामले दोपहिया वाहन से जुड़े हैं, जिसके कारण पुलिस को पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करना पड़ा है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के एक अधिकारी ने बताया कि 2020 में शहर में 1,812 सड़क दुर्घटनाओं में 350 लोगों की मौत हुई. उन्होंने बताया कि जब यातायात पुलिस (Traffic Police) ने आंकड़ों की पड़ताल की तो पाया कि 166 या 47.42 प्रतिशत सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में दोपहिया वाहन शामिल थे. अधिकारी ने कहा कि इस दौरान 148 (42.28 प्रतिशत) पैदल यात्रियों की जान चली गई, 22 मौतों (6.28 प्रतिशत) में चार पहिया वाहन जबकि आठ मौत (2.28 प्रतिशत) के मामले तीन पहिया वाहनों से जुड़े थे और जान गंवाने वाले 6 लोग (1.71 प्रतिशत) साइकिल सवार थे. 


हादसों को देखते हुए पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट किया गया अनिवार्य


हादसोंं को देखते हुए  मुंबई यातायात पुलिस ने अधिसूचना जारी कर दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है. एक अधिकारी ने मुताबिक फिलहाल बिना हेल्मेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस 500 रूपये का जुर्माना करती है या उनका लाईसेंस रद्द कर देती है. अब 15 दिन बाद पिछली सीट पर बिना हेल्मेट के बैठने वालों पर भी इतना ही जुर्माना लगाया जाएगा.


मुंबई की सड़कों पर लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या


 आरटीओ के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक मुंबई में वाहनों की कुल संख्या 42.85 लाख थी, जिसमें से 25.41 लाख दोपहिया वाहन थे. इसके बाद 12.45 लाख चार पहिया वाहन और 2.33 लाख ऑटो रिक्शा समेत अन्य वाहन शामिल थे.