पूर्व सांसद इम्तियाज जलील लड़ेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, ओवैसी ने पांच उम्मीदवारों का किया ऐलान
Imtiaz Jaleel News: एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे. पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बारे में घोषणा की है.
Maharashtra Assembly Elections 2024: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावे मुफ़्ती इस्माइल क़ासमी, फ़ारूक़ शाह, फ़ारूक़ शाब्दी और रईस लष्करिया भी विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे. ओवैसी ने कहा कि और उम्मीदवारों की घोषणा बाद में की जाएगी.
इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद रह चुके हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में भी AIMIM ने इम्तियाज जलील को उम्मीदवार बनाया था लेकिन वो चुनाव हार गए थे. शिवसेना नेता भुमारे संदीपनराव आसाराम ने इम्तियाज जलील को चुनाव में हराया.
AIMIM अध्यक्ष बैरिस्टर @asadowaisi ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पाँच उम्मीदवारों के नाम का एलान किया जिसमे @imtiaz_jaleel, @muftiismailqsm , @farukshah_mla , @shabdimfarooq , और @lashkariaraiees शामिल हैं।#Aimim #AsaduddinOwaisi #maharashtraElection2024 pic.twitter.com/fxgCkewsfT
— AIMIM (@aimim_national) September 9, 2024
भुमारे संदीपनराव आसाराम को इस चुनाव में कुल 4 लाख 76 हजार 130 वोट मिले थे, जबकि AIMIM को इम्तियाज जलील को 3 लाख 41 हजार 480 वोट मिले थे. वहीं, चंद्रकांत खैरे तीसरे स्थान पर रहे. उन्हें 2 लाख 93 हजार 450 वोट मिले थे.
वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर ओवैसी का केंद्र पर हमला
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक़्फ़ बोर्ड की जमीन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, ''अगर खुदा न खास्ते ये कानून बन जाएगा तो फिर आपको जितनी वक्फ की जायदादें हैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए जब आप कलेक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि इसका कागज कहां है. सीएए में कागज पूछ रहे हैं. इस कानून में भी कागज पूछ रहे हैं.
उन्होंने कहा, ''अब बताइए कि 300 साल, 200 या 100 साल पुरानी जायदादें हैं, उसका कौन सा कागज रहेगा. वो कहेंगे कागज लाओ तभी इसका रजिस्ट्रेशन होगा. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है. फिर उसके बाद में इसमें सेक्शन 3 सी है. वो ये कहता है अगर कोई भी जायदाद वक्फ की है तो कलेक्टर फैसला लेंगे. कलेक्टर साहब के पास कोई भी जाकर बोल देंगे कि ये जायदाद वक्फ की नहीं है.
उन्होंने आगे कहा, ''शिवसेना, बीजेपी और आरएसएस वाले अगर बोलेंगे कि ये मस्जिद और दरगाह वक़्फ़ नहीं है तो Collector इसकी इन्क्वायरी करेगा और जब तक enquiry मुकम्मल नहीं होगी वह वक़्फ़ नहीं रहेगा. कानून ये कहता है कि कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता है. इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है. कलेक्टर साहब को जब दिल में आएगा इन्क्वायरी करेंगे जब नहीं आएगा नहीं करेंगे.
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